

+++++++वंदेभारतलाइवटीव न्युज, छत्तीसगढ ++++++
शुक्रवार 12 सितंबर 2025-: छत्तीसगढ राज्य के निजी स्कूल भी अब कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट-ईएसआई, के अंतर्गत आयेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य के निजी स्कूलों के शिक्षकों कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा समाज सेवा अवश्य है, परन्तु कर्मचारियों के हितों का की रक्षा भी जरूरी होता है। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ राज्य के निजी एवं सहायता प्राप्त स्कूल अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948- ईएसआई एक्ट के दायरे में आयेंगे। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रजनी दुबे जी एवं न्यायाधीश अमितेदर किशोर प्रसाद जी की डिविजन बेंच ने लगभग एक दर्जन से अधिक याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। छग उच्च न्यायालय ने कहा स्कूल भी स्थापना की श्रेणी में आते हैं और यहां पर कार्यरत कर्मचारियों शिक्षकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजधाओं का लाभ अवश्य ही दिया जाना चाहिए । मालूम हो कि रायपुर बिलासपुर दुर्ग सहित छग प्रदेश भर के कई नामी निजी स्कूलों ने छग राज्य सरकार की 27 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना को न्यायालय में चुनौती दी थी। इस अधिसूचना के माध्यम से स्कूलों को ईएसआई एक्ट के अंतर्गत लाते हुए कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा अंशदान को अनिवार्य किया गया था। इसमें स्कूल प्रबंधन का यह तर्क था कि शिक्षा सेवा है , कोई व्यवसाय नहीं। अतः निजी स्कूलों पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए

